Friday, January 19, 2018

आप के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द, चुनाव आयोग ने दिया फैसला

चुनाव आयोग ने लाभ के पद मामले में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) के 20 विधायकों की अयोग्य घोषित किया है। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजेगा। अब सबकी नजरें राष्ट्रपति पर हैं, जो इस मामले पर अंतिम मुहर लगाएंगे। वह अगर आयोग की अनुशंसा पर इन विधायकों को अयोग्य घोषित करने का आदेश जारी करते हैं, तो दिल्ली में इन सीटों पर दोबारा चुनाव की नौबत सकती है। हालांकि यह तय है कि 20 विधायकों की सदस्यता चले जाने की स्थिति में भी 67 सीटों के बंपर बहुमत के साथ सत्ता में आई केजरीवाल सरकार बची रहेगी।
आम आदमी पार्टी ने इस मामले में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर पलटवार किया है। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार जोति का 23 जनवरी को जन्मदिन है। वह 65 साल के हो रहे हैं। जोति रिटायर होने से पहले पीएम मोदी का कर्ज उतारना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग में आप के किसी विधायक की गवाही नहीं हुई है। 

शुक्रवार को चुनाव आयोग की टॉप मीटिंग के बाद इस बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजने का फैसला हुआ। मामले की जांच राष्ट्रपति के निर्देश पर ही हो रही थी। हालांकि आप इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे सकती है। चुनाव आयोग ने आप के 21 विधायकों को 'लाभ का पद' मामले में कारण बताओ नोटिस दिया था। इस मामले में पहले 21 विधायकों की संख्या थी, लेकिन जरनैल सिंह पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। 

बता दें कि केजरीवाल सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए विधायकों को ही संसदीय सचिव के पद पर तैनात किया था। 'लाभ के पद' का हवाला देकर इस मामले में सदस्यों की सदस्यता भंग करने की याचिका डाली गई थी। हालांकि, पार्टी इसे बार-बार राजनीति से प्रेरित मामला बताती रही है। पार्टी को लाभ के पद मामले में चुनाव आयोग से पहले भी झटका लगा था। चुनाव आयोग ने 21 विधायकों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने केस को रद्द करने की मांग की थी। 



No comments:

Post a Comment

सीएमसी डॉक्टर ने 1 दिन की बच्ची को बचाया और साबित किया कि "डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं"

                       लुधियाना (द पंजाब न्यूज एचएस किट्टी)   25 फरवरी 2023 को अस्पताल के बाहर एलएससीएस द्वारा कुछ घंटे की नवजात बच्ची का...